राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के निर्देशन में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय अलीगढ, बाहय स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा।
लोक अदालत का इंतजार खत्म हुआ। आगामी 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। एक दिन की इस अदालत में रखे गए वादों का निस्तारण उसी दिन किया जाएगा। लोक अदालत में लिए गए फैसले के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के निर्देशन में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय अलीगढ, बाहय स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा।
इन वादों को रखा जा सकजा है
लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित फौजदारी के शमनीय वाद, धारा-38 एन.आई.एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकल से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम, सेवा सम्बन्धी मामले, अन्य दीवानी मामले अन्य प्रकृति के छोटे-छोटे मामले जो न्यायालयों में लम्बित हों तथा प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलें, जो न्यायालयों में लम्बित न हों, का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार नागर ने कहा कि अपने लंबित वादों का राष्ट्रीय लोक आदालत में निस्तारण करा सकते हैं।