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मैक्सफोर्ट अस्पताल का लाइसेंस निलंबित

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कोविड मान्यता खत्म होने के बावजूद कोरोना मरीज भर्ती करने के आरोप में रामघाट रोड स्थित मैक्सफोर्ट अस्पताल का लाइसेंस अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में संचालक को एक और नोटिस जारी किया गया है। जवाब देने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है।
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अस्पताल में भर्ती मरीजों को 24 घंटे में दूसरी जगह शिफ्ट करने के भी आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से इलाज के नाम पर मरीजों से तय दरों से अधिक फीस वसूली के आरोप में फंसे अस्पताल संचालक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
रामघाट रोड स्थित मैक्सफोर्ट अस्पताल में भर्ती 72 वर्षीय सीमा देवी के परिजनों ने शुक्रवार को डीएम से शिकायत की थी। इसमें अस्पताल प्रबंधन पर शासन से तय दरों से अधिक फीस वसूली के आरोप लगाए थे। साथ ही कोरोना नियमों का पालन न करने की भी बात कही थी।
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डीएम ने एसीएम द्वितीय अंजुम बी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर भेजी। टीम ने यहां पर जांच पड़ताल की। मरीजों का रिकार्ड देखा। पता चला कि मरीज से प्रतिदिन 50 हजार के हिसाब से वसूली हो रही थी। इस पर एसीएम ने तत्काल अस्पताल की ओपीडी समेत अन्य परिसर पर सील ठोंक दी। केवल मरीज भर्ती वार्ड को छोड़ दिया गया।
बाद में यह भी पता चला कि अस्पताल की कोविड मान्यता 6 मई को निरस्त कर दी गई थी। इसके बावजूद यहां कोविड मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। इस मामले में रविवार को कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संचालक को एक और नोटिस जारी करते हुए अस्पताल का लाइसेंस अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया है। अस्पताल संचालक को तीन दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। अस्पताल में भर्ती 32 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं।
कोविड अस्पताल की मान्यता निरस्त होनेे के बाद भी मरीज भर्ती करने के मामले में मैक्सफोर्ट अस्पताल का लाइसेंस अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया गया है। 24 घंटे में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में अस्पताल संचालक को एक और नोटिस भी दिया गया है। - डा. महेंद्र माथुर, एसीएमओ
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