बालिका को दोषी ने दुकान से चीनी लेकर आने के बहाने मोहल्ले की दुकान पर भेजा। पीछे से खुद भी वहां पहुंच गया। इसके बाद बातों में लगाकर उसे पास के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।
अलीगढ़ के गंगीरी क्षेत्र में आठ वर्ष की बालिका से दुष्कर्म के दोषी कुलदीप को बीस वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड नियत किया है। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। छह वर्ष पुराने मामले में यह निर्णय एडीजे पॉक्सो तृतीय विनय तिवारी की अदालत ने सुनाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार ये घटना 4 जून 2019 की है। वादी मुकदमा के अनुसार उनकी नातिन को कुलदीप ने दुकान से चीनी लेकर आने के बहाने मोहल्ले की दुकान पर भेजा। पीछे से खुद भी वहां पहुंच गया। इसके बाद बातों में लगाकर उसे पास के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।
बाद में रोते हुए बच्ची जब घर आई। तब उसने पूरा वाकया बताया। मामले में परिवार के मुकदमे के आधार पर मेडिकल परीक्षण व आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया हुई। इसी मामले में चार्जशीट पर न्यायालय ने कुलदीप को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।