जिले में आज से शराब-बीयर की दुकान, मॉडल शॉप व बार सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। यह आदेश भांग की दुकानों पर भी जारी रहेगा। हालांकि यह व्यवस्था कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानों पर लागू रहेगी।
जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा ने बताया कि शासन के आदेश पर यह व्यवस्था अलीगढ़ में लागू की गई है। लॉकडाउन के बाद आई गाइड लाइन के तहत सुबह दस बजे से रात नौ बजे तक बार, मॉडल शॉप और फुटकर दुकानों को खोला जा रहा था। सभी शराब विक्रेताओं को आदेश से अवगत करा दिया गया है। इसके साथ त्योहारी सीजन को देखते हुए शराब-बीयर की दुकानों, बार पर चेकिंग की व्यवस्था के लिए टीम लगाई गई है। विक्रेताओं को सख्त आदेश जारी करते हुए समयानुसार ही दुकान खोलने को कहा गया है। रात 10 बजे के बाद कोई दुकान, बार खुलता पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।