गांधी पार्क थाना क्षेत्र के नगला मान सिंह नई आबादी में वर्ष 2016 में मीट खरीदने के दौरान मामूली विवाद में हुई युवक की हत्या के दोषी जीजा-साले को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-6 संजीव कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया है। बता दें कि इस हत्याकांड के विरोध में अगले दिन इलाके में उग्र भीड़ ने जमकर बवाल किया था।
अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता स्वर्णलता के अनुसार, घटना 8 मार्च 2016 की शाम की है। नगला मान सिंह नई आबादी के वेदप्रकाश का पुत्र अनिल मोहल्ले में एक मीट के खोखे पर मीट लेने गया था। तभी उसकी चाकुओं से हमलाकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में वेदप्रकाश की ओर से मुकदमा दर्ज कराते हुए दुकानदार भूपेंद्र व उसके साले राजेश को नामजद किया गया था। आरोप के अनुसार, अनिल ने दुकान से 300 रुपये का मीट खरीद था। इसी बीच दुकानदार का साला राजेश वहां आया और मीट मांगने लगा। दुकानदार ने मीट खत्म होने की बात कही।
इस पर राजेश, अनिल से जबरन मीट वापस लेने लगा। अनिल ने इसका विरोध किया। इसी बात पर अनिल पर जीजा-साले ने मिलकर हमला कर दिया। इस हमले में अनिल जख्मी हो गया। घायल अनिल ने अस्पताल ले जाते समय पूरा वाकया बताया। मगर रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों दोषियों को उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में 20-20 हजार रुपया जुर्माना पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।