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दूसरी दुकान की शराब या बीयर मिली तो लाइसेंस निलंबित होगा

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जनपद में जहरीली शराब से 108 मौतों के बाद भी शराब और बीयर की दुकानों में ठेकेदारों की मनमानी थम नहीं रही है। प्रशासनिक जांच पड़ताल में ठेकों पर लगातार दूसरी दुकानों का माल मिल रहा है। हाल ही में एसडीएम गभाना ने ऐसा ही माल पकड़ा था।
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आगरा के ज्वाइंट कमिश्नर प्रवर्तन एवं वर्तमान में जिला अबाकारी अधिकारी अलीगढ़ डा. सतीश चंद्र ने बताया कि अब मामले में और सख्ती बढ़ा दी गई है। अगर किसी ठेके पर दूसरी दुकान का माल मिला तो दो बार में जुर्माना लगेगा। तीसरी बार दूसरी दुकान का माल मिलने पर लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह को इसकी जानकारी दी जा रही है। उनके स्तर पर भी सख्त निर्देश मिल रहे हैं। डा. सतीश चंद्र ने कहा कि देशी, अंग्रेजी और बियर की दुकानें संचालित करने वाले ठेकेदार किसी भी सूरत में दूसरे ठेके या अपनी ही किसी दूसरी दुकान का माल बिल्कुल न रखें। माल का मिलान बार कोड स्कैनर से नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा माल मिलने पर लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई होगी।
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