एसएसपी के अनुसार कंपनी मालिकान पर टप्पल में वर्ष 2025 में धोखाधड़ी के तीन-तीन मामले दर्ज हुए। तीनों मामलों में चार्जशीट दायर की गई। इसी आधार पर कंपनी के तीनों मालिकों पर छह जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इनके द्वारा ठगी की रकम से अर्जित की गई संपत्ति को चिह्नित किया गया।
जांच में उजागर हुआ कि इनके द्वारा टप्पल में सिमरौठी गांव के सहारे 11,760.028 वर्ग मीटर भूमि खरीदी गई, जिसकी बाजारू कीमत 35 करोड़ 28 लाख 840 रुपये आंकी गई। इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम के अनुमोदन पर बुधवार को कुर्क कर प्रशासन के पक्ष में जब्त कर लिया गया।
यहां ढोल बजाकर संपत्ति कुर्की संबंधी बोर्ड लगाया। साथ में इस जमीन की खरीद बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई। इस कार्रवाई को एसपी देहात अमृत जैन की अगुवाई में सीओ वरुण कुमार सिंह, एसएचओ टप्पल शिवप्रसाद सिंह की संयुक्त टीम ने पूरा किया। एसएसपी ने इस कार्रवाई पर पुलिस टीम की पीठ ठोकी है। आगे भी कार्रवाई जारी रहने का संकेत दिया है।