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कार्रवाई: निवेशकों से ठगी करने वाले ग्रुप की करोड़ों की जमीन कुर्क, 500 से अधिक पीड़ितों को बंटेगा मुआवजा

Sat, 23 Aug 2025 04:13 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

निवेश व प्लाटिंग के नाम पर ठगी करने वाले ग्रुप के दो सदस्यों की करीब 33 करोड़ 3 लाख 72 हजार रुपये की भूमि कुर्क कर ली गई है। अब डीएम स्तर से इस भूमि को नीलाम कर इस ग्रुप द्वारा ठगे गए एनसीआर-यूपी के 500 से अधिक पीडि़तों को मुआवजा वितरित किया जाएगा।
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अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन व अन्य पुलिस अधिकारी - फोटो : पुलिस
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विस्तार
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अलीगढ़ के टप्पल में कैंप लगाकर निवेशकों से भूमि निवेश के नाम पर ठगी करने वाले एक और रीयल एस्टेट ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। निवेश व प्लाटिंग के नाम पर ठगी करने वाले ग्रुप के दो सदस्यों की करीब 33 करोड़ 3 लाख 72 हजार रुपये की भूमि कुर्क कर ली गई है। अब डीएम स्तर से इस भूमि को नीलाम कर इस ग्रुप द्वारा ठगे गए एनसीआर-यूपी के 500 से अधिक पीडि़तों को मुआवजा वितरित किया जाएगा। अदालत स्तर से कुर्की आदेश मिलने के बाद यह कवायद शुरू कर दी गई है।

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अदालत ने यह आदेश टप्पल पुलिस के आवेदन पर दिया है। इस संबंध में एक मुकदमा दिल्ली जामिया नगर शाहीन बाग एफ-20 चतुर्थ तल के ठेकेदार मो.जाबिर ने 9 दिसंबर 2024 को टप्पल में कराया था। जिसमें दिल्ली अबुल फजल अपार्टमेंट पार्ट-1, डी-6 के शारिब तमनीम, सहयोगी गफ्फार मंजिल गली नंबर 7 दिल्ली के साद रहमान, शाहीन बाग के मो.आमिर व कश्मीर के खुर्शीद बट्ट आरोपी हैं। मुकदमे में आरोप है कि शारिब तमनीम ने मो.जाबिर से टप्पल के नूरपुर-बेना क्षेत्र में 80 बीघा की एक कालोनी विकसित करने व 50 फीसदी के हिस्सेदार बनाने का वायदा कर निवेश कराया। इस पर उन्होंने 3 करोड़ पांच लाख 50 हजार रुपये शारिब को दिए, जबकि एक करोड़ रुपये का चेक शारिब के कहने पर सीधे किसान को दिया। इस साइट में से करीब 80 फीसदी जमीन प्लाटिंग के जरिये 500 से अधिक लोगों को बेच दी गई। मगर न तो जमीन खरीदने वालों को ही आज तक प्लाट मिला। न 50 फीसदी की साझेदारी करने वाले निवेशक को एक रुपया मिला।

33 करोड़ की तीन संपत्तियां हुईं कुर्क
टप्पल पुलिस ने विवेचना में पाया कि यह साइट यीडा के अधिसूचित क्षेत्र में थी। जो बिना अनुमति विकसित की गई। उस पर यीडा ने बुलडोजर चला दिया। साथ में इन पर यीडा ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने ग्रुप के प्रमुख आरोपी शारिब तमनीम व साद रहमान के नाम से क्रमश: 11.52 करोड़ व 21.51 करोड़ कीमत की नगला मेवा नूरपुर की करीब 13 बीघा के तीन टुकड़े इसी फर्जीवाड़े से खरीदना माना है। इन तीनों साइटों को कुर्की के संबंध में अदालत में आवेदन किया गया। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सत्यानंद सिंह, अभियोजन अधिकारी हेमेंद्र सिंह व सुशील पांडेय के अनुसार सीजेएम अदालत में कई माह के प्रयास के बाद तीनों साइटों को कुर्क करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। आदेश की प्रति डीएम व पुलिस विवेचक को भेज दी गई है। अब दो माह के अंदर यह संपत्ति नीलाम कर इससे जुड़े पीडि़तों को रकम मुआवजा के रूप में दी जाएगी। यह निर्णय नए कानून बीएनएस के तहत हुआ है।

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इन जिलों के लोग ठगे गए

जिस संपत्ति की नीलामी होने जा रही हैं, उस ग्रुप के निवेशकों ने दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली, गाजियाबाद, मेरठ व मुरादाबाद तक के लोगों को अपनी साइट में प्लाट बेचे थे। जिसके साक्ष्य विवेचना में पुलिस ने उजागर किए हैं।

ये भी जानें
  • निवेश व प्लाटिंग के नाम पर 200 से अधिक लोगों संग ठगी
  • यीडा ने बिना अनुमति की साइट पर चला दिया था बुलडोजर
  • जांच में दो लोगों की 33 करोड़ की भूमि नीलामी को चिह्नित

पहले हुई थी ये कार्रवाई
टप्पल क्षेत्र में रियल एस्टेट कंपनी बनाकर कई राज्यों के निवेशकों को ठग चुके भूमाफिया ग्रुप पर जुलाई में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। उस समय पुलिस ने भूमाफिया ग्रुप द्वारा ठगी की रकम से खरीदी गई 60.89 करोड़ कीमत की भूमि को गैंगस्टर में कुर्क कर लिया था। उसी क्रम में अब यह कार्रवाई दूसरे ग्रुप पर पर की गई है।
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