फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बच्चों को धरने-जुलूस में आगे करने पर जेजे एक्ट के तहत होगी जेल

विज्ञापन
विज्ञापन
एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर दिन भर पुलिस प्रशासनिक मशीनरी सतर्क रही। इस दौरान कहीं भी किसी तरह के विवाद या हंगामे की खबर नहीं आई। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कौड़ियागंज कस्बे में कुछ युवकों ने बच्चों को आगे कर जुलूस निकाला है। जिसे तत्काल रोक दिया गया। वहीं इस मामले में बच्चों को बरगलाकर जुलूस निकालने और राजनीतिक/धार्मिक उद्देश्य पूर्ण करने के मामले में 147, 188, 505, 120 बी, 7 सीएलए एक्ट, जेेजे एक्ट की धारा 83/2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में नामजद इमरान राईन, आदिल व शाजिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रदर्शन में बच्चों को आगे न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।
विज्ञापन

जेजे एक्ट में ये प्रावधान
बाल संरक्षण अधिनियिम 83/2 -2015 के तहत कोई भी व्यस्क व्यक्ति या व्यस्क समूह अवैध गतिविधियों के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से या एक गिरोह के रूप में बच्चों का उपयोग करता है तो एक अवधि के लिए कठोर कारावास का उत्तरदायी होगा। इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और दोषी से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें