अलीगढ़ में कठपुला के पास वाहन चेकिंग के दौरान युवक की मौत के मुकदमे में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर अदालत ने दरोगा व दो होमगार्ड तलब किए हैं। इस तलबी आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया गया है। सत्र न्यायालय ने रिवीजन स्वीकारते हुए 10 जून की तारीख नियत कर सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।
13 नवंबर 2018 की दोपहर मूल रूप से जवां (तब नगला पटवारी) में रहने वाले 28 वर्षीय अफजाल अपनी बेटी को दवा दिलाने अस्पताल लेकर जा रहे थे। कठपुला पर वाहन चेकिंग में उनकी बाइक रोकी गई। आरोप है कि दरोगा ने कागज न होने पर वाहन सीज करते हुए बहस होने पर अफजाल के थप्पड़ मार दिया था। जिससे वह बेहोश हो गया। बाद में अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। इसमें पुरानी अस्थमा व क्षय रोग की बीमारी से हृदयाघात से मृत्यु होना पाया गया।
बाद में अफजाल की पत्नी सोनम ने 2019 में कोर्ट के आदेश पर दरोगा सुधाकर सिंह, होमगार्ड श्याम सुंदर व संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य कोई साक्ष्य न होने के आधार पर मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी। सोनिया ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर एतराज दाखिल किया। जिस पर निचली अदालत ने दरोगा व दोनों होमगार्ड उसी मुकदमे में तलब कर लिए। अब दरोगा व होमगार्ड पक्ष ने अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह तोमर के माध्यम से सत्र न्यायालय में तलबी आदेश के खिलाफ रिवीजन दायर कराया है।