अलीगढ़ जिले में संचालित 50 निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं होने से कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। 31 अक्तूबर के बाद स्वास्थ्य विभाग इन सभी पर कार्रवाई करेगा। विभाग द्वारा इनकी सूची तैयार कर ली गई है। नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी न होने पर इनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इसके बाद संचालन अवैध होगा।
जिले में 280 से अधिक निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर पंजीकृत हैं। इनको हर साल लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ कई प्रकार के एनओसी सर्टिफिकेट लगते हैं। कागजात सही पाए जाने पर इनका नवीनीकरण हो जाता है। एसीएमओ डॉ. दिनेश खत्री ने बताया कि 31 अक्तूबर तक करीब 50 संचालकों को नवीनीकरण संबंधी कागजात पूरे कराने हैं। इसके बाद अस्पतालों का संचालन किया गया तो टीम गठित कर कार्की जाएगी।