इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के तहसील कोल के ग्राम आलमपुर में स्थित प्लॉटों के भू राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के संबंध में दाखिल याचिका का निस्तारण कर दिया। कहा, यदि याची दो सप्ताह में आवेदन करता है तो एसडीएम छह महीने के भीतर उस पर निर्णय लेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने शिवांक गुप्ता की याचिका पर दिया।
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याची ने याचिका में विभिन्न प्लॉटों के भू राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी छह का नाम हटाकर उसका नाम दर्ज करने के लिए परमादेश जारी करने की मांग की थी। याची अधिवक्ता ने दलील दी राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए 2023 में एक आवेदन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
प्रतिवादी के वकील ने कहा कि अभिलेखों में सुधार के लिए याची उप्र राजस्व संहिता के तहत उचित आवेदन दे सकता है। इस पर न्यायालय ने याची को दो सप्ताह के अंदर नया आवेदन देने की छूट दी। साथ ही एसडीएम कोल को उसपर छह माह में विचार कर कानून के अनुसार फैसला देने का निर्देश दिया।