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अलीगढ़ : पति की हत्या में दूसरी पत्नी समेत चार दोषी करार

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चंडौस क्षेत्र के गांव रामपुर शाहपुर में वर्ष 2012 में एक ग्रामीण की अपहरण के बाद हत्या का मुकदमा निर्णय की दहलीज पर पहुंच गया है। एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत ने मुकदमे में आरोपी मृत ग्रामीण की दूसरी पत्नी समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है और सजा सुनाए जाने के लिए 20 तारीख नियत कर दी है।
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बुधवार को इस मामले में तीन आरोपी न्यायालय में पेश हुए, जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया, जबकि एक आरोपी के हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार घटनाक्रम 27 जून 2012 का है, जब गांव रामपुर शाहपुर के साबिर उर्फ सावरिया अचानक लापता हो गए। उनके बेटे शेर मोहम्मद ने 30 जून को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद गांव के कुछ लोगों शेर मोहम्मद को बताया कि उसके पिता को उन्होंने नामजदों संग जाते देखा था। इस जानकारी पर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो भेद खुल गया और साबिर उर्फ सावरिया की लाश व शर्ट गांव के पास ही खेत से बरामद की।
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मामले में खुर्जा देहात बुलंदशहर के अतीक, सुधीर, अतीक की पत्नी जैतून व खुद मृत साबिर की दूसरी पत्नी मुनीशा को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ पुलिस ने चार्जशीट दायर की। न्यायालय में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर चारों आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दिया गया है। एडीजीसी के अनुसार सुधीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।
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