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देवर की हत्या और भाभी पर हमले में पांच को उम्रकैद

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टप्पल क्षेत्र के गांव जैदपुरा में तीन साल पहले गांव की रंजिश में युवक की हत्या और उसकी भाभी को गोली मारने की घटना में अदालत ने फैसला सुना दिया है। एडीजे-5 संजय कुमार प्रथम के न्यायालय से मुकदमे में एक महिला सहित पांच आरोपियों को उम्रकैद व 18-18 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। खास बात है कि जुर्माने की राशि से आधी रकम पीड़ित पक्ष को दी जाएगी। यह निर्देश भी अदालत स्तर से दिया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के अनुसार गांव के जयप्रकाश के परिवार की महिलाएं 21 फरवरी 2016 की शाम जंगल शौच के लिए गई थीं। वहां पहले से मौजूद गांव की नामजद महिला व उसके बेटे ने महिलाओं संग मारपीट करते हुए उनके कपड़े फाड़कर उन्हें अर्द्धनगभन कर दिया। किसी तरह वह अपनी इज्जत को ढंकते हुए घर पहुंची और आरोपियों की शिकायत उनके परिवार से की गई। इस पर वह लोग और ज्यादा आक्रामक हो गए और कहा कि आप शिकायत कर रहे हो। इसका परिणाम गंभीर होगा।
इसके बाद अगली सुबह यानि 22 फरवरी को नामजद हमलावर होकर आए और उनके दरवाजे पर आकर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में वादी के एक भाई पवन को निशाना बनाकर गोली चलाई, जिससे गोली सीने में लगने पर मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि पवन की भाभी मीनू गोली लगने से जख्मी हो गई। इन दोनों को खुर्जा कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां पवन को मृत घोषित कर दिया गया। प्रकरण में जयप्रकाश की तहरीर पर देवदत्त, उसकी पत्नी संजू देवी, बेटा अचल, गांव का अमरचंद्र, जयचंद के अलावा एक नाबालिग नामजद किए गए। पुलिस ने पांचों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। मामले में नाबालिग की पत्रावलि अलग कर दी गई, जबकि अन्य पांचों को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 18-18 रुपये जुर्माना नियत किया है।
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