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अलीगढ़ : इकबाल प्रधान हत्याकांड में पांच आरोपी दोषी करार

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पंचायत चुनाव की रंजिश में 2015 के बाद सुलगा गांव सतरापुर प्रदेश भर की सुर्खियों में रहा। इसी रंजिश में हुई जीते हुए प्रधान इकबाल की हत्या के मामले में एडीजे-12 की अदालत ने बृहस्पतिवार को पांच आरोपियों को दोषी करार दे दिया है और सजा सुनाने के लिए शुक्रवार की तारीख नियत की है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार वाकया 2016 का है, जब छर्रा क्षेत्र के गांव सतरापुर के विजयी प्रधान इकबाल खां की हत्या की गई। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ अदालत में पुलिस स्तर से चार्जशीट दायर की गई, जिसमें से छोटे खां, ममुआ, रियासत व दिलशाद खां सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सजा सुनाने के लिए 18 फरवरी तारीख नियत कर दी है।
इस हत्याकांड के बाद हुआ था तिहरा हत्याकांड
सतरापुर में शुरू हुई इसी रंजिश के क्रम में इकबाल परिवार से जुड़ी महिला, उसके बेटे व बेटी की भी सनसनीखेज हत्या की वारदात हुई थी। इस तिहरे हत्याकांड में इकबाल पक्ष ने विरोधियों को नामजद किया था। मगर पुलिस जांच में उजागर हुआ था कि विरोधियों को फंसाने के इरादे से ये हत्या की गई हैं। बाद में पुलिस ने उस घटना का खुलासा कर सही आरोपियों को जेल भेजा था।
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