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15 मीटर ऊंचाई व 500 वर्गमीटर चौड़ाई के भवन निर्माण पर फायर एनओसी जरूरी नहीं

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अग्निशमन संबंधी कानून में साफ उल्लेख है कि 15 मीटर ऊंचाई व 500 वर्ग मीटर के भवन निर्माण पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की जरूरत नहीं है। यह नियम स्कूल व अस्पताल को छोड़ कर इस दायरे में आने वाले सभी भवनों पर लागू होता है। भवन निर्माण करा रहे स्वामी को अगर किसी लाइसेंस आदि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत है तो वह विभाग में आवेदन कर सकता है। मगर उसे उसके लिए अग्निशमन संबंधी नियम व शर्तों का पालन करना होगा।
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शताब्दी नगर निवासी एमके गर्ग के भवन को लेकर विपिन के चौधरी की ओर से 7 अप्रैल 2022 को पुलिस विभाग के जनसूचना अधिकारी से आरटीआई के तहत दो सवालों पर जानकारी मांगी गई थी। इन सवालों के जवाब में अग्निशमन अधिकारी, तालानगरी द्वितीय की ओर से उन्हें जानकारी दी गई है, जिसमें उल्लेख है कि भवन निर्माण विकास उपविधि 2008 के नियम 3.11.3.2(2) के अनुरूप 15 मीटर से कम ऊंचाई व भू आच्छादन 500 वर्ग मीटर से कम के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी की जरूरत नहीं है।
- आरटीआई में दी गई जानकारी बिल्कुल स्पष्ट है। इस दायरे वाले भवनों में स्कूल या अस्पताल संचालन पर फायर एनओसी की जरूरत है। बाकी अगर कोई किसी भी विभाग से किसी तरह का लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है और उसमें फायर एनओसी की जरूरत है तो लाइसेंस जारीकर्ता के निर्देश पर फायर एनओसी भवन स्वामी को लेनी होगी। इसके अलावा नहीं। इसके अलावा इस दायरे से बाहर आने वाले भवनों को फायर एनओसी लेनी होगी। - विवेक शर्मा, सीएफओ।
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फायर एनओसी के नाम पर ठगने वालों के गैंग सक्रिय
लोगों को इस जानकारी का अब तक अभाव था। शायद इसी का लाभ फायर एनओसी दिलाने वाले गैंग उठा रहे थे। इसी तरह के गैंगों ने हाल ही में तीन नर्सिंग होम संचालकों को ठगा है। इससे पहले दो अन्य लोगों पर भी फर्जी तरीके से फायर एनओसी दिलाने में कार्रवाई हो चुकी है।
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