फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या में पिता-पुत्रों सहित चार को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
टप्पल क्षेत्र के गांव खंडेहा में प्लाट के विवाद में चार साल पहले हुई हत्या के मुकदमे में पिता व तीन बेटों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे प्रथम मुकेश कुमार सिंघल के न्यायालय से सुनाया गया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, पांच अक्तूबर 2016 को प्लाट के विवाद में गांव खंडेहा के कल्लू की गोली मारकर हत्या की गई थी। दिनदहाड़े हुई इस हत्या में कल्लू के भाई रामपाल ने गांव के ही पप्पू व उसके बेटे अंकुर, अमित व सुधीर को नामजद किया था। अदालत में सत्र परीक्षण के दौरान चारों को दोषी पाया गया है और उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। साथ में पांच हजार रुपया जुर्माना भी तय किया है।
ऑनलाइन ठगी मामले में जमानत खारिज
एडीजे-12 के न्यायालय से ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट के सदस्य की जमानत खारिज की गई है। एडीजीसी प्रमेंद्र कुमार जैन के अनुसार 18 अगस्त को दर्ज रिपोर्ट के आधार पर क्वार्सी पुलिस ने नोएडा से इस रैकेट के अभिषेक चौहान निवासी सिकंदराराऊ आदि को दबोचा था। इसमें अभिषेक की जमानत खारिज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें