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Aligarh News: बिजली स्टाफ की लापरवाही से गई थी किसान की जान, जुर्माना

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गोंडा क्षेत्र के नगला कुंजी में नलकूप पर काम करते समय विद्युत तार टूटकर गिरने से किसान की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने फैसला सुनाया है। मामले में विद्युत सुरक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट में विद्युत विभाग की लापरवाही माने जाने पर स्थायी लोक अदालत ने विद्युत महकमे पर पांच लाख रुपया जुर्मान मय ब्याज एवार्ड किया है। यह फैसला स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार व वरिष्ठ सदस्य सत्यदेव उपाध्याय ने संयुक्त रूप से सुनाया है।
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आदेश के अनुसार पीडि़त धनवंती देवी की ओर से देहात क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता व इगलास के अधिशासी अभियंता के खिलाफ याचिका दायर की गई। जिसमें कहा गया कि 28 अप्रैल 2017 को वह अपने 57 वर्षीय पति उदयवीर सिंह के साथ आंधी बंद होने के बाद खेतों में पानी लगाने नलकूप पर पहुंची। जहां नलकूप चालू करते समय 11 हजार वोल्ट लाइन का तार टूटकर गिरने से करंट से चिपककर पति की मौके पर मौत हो गई, जबकि खुद महिला पति को बचाने के प्रयास में बुरी तरह झुलस गई।



इस मामले में मुकदमा व पोस्टमार्टम आदि की प्रक्रिया भी हुई। स्थायी लोक अदालत में दायर याचिका पर उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा से रिपोर्ट तलब की गई। जिसमें उल्लेख है कि विद्युत लाइन का उचित रखरखाव न होने से दुर्घटना हुई थी। इसके लिए पावर कारपोरेशन का अनुरक्षण स्टाफ उत्तरदायी है। इस आधार पर अदालत ने विपक्षियों को आदेश किया है कि एवार्ड राशि पांच लाख रुपये सात फीसद ब्याज सहित पीडि़त पक्ष को एक माह में मुहैया कराएं।
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विद्युत सुरक्षा ने मानी ये कमियां

-विद्युत सुरक्षा ने अपनी रिपोर्ट में पावर कारपोरेशन के जेई मुन्नीलाल, पेट्रोल मैन नरेंद्र कुमार को जिम्मेदार मानते हुए कहा है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी/सेकेंडरी साइड में लिंक्ड स्विच विद फ्यूज की व्यवस्था न होना, ट्रांसफार्मर की बॉडी/न्यूट्रल प्वाइंट का भू संपर्कित न होना, लाइन के पोल व मैटलिक फिटिंग का भू संपर्कित न होना, स्टे वायर स्टे इंसुलेटर न लगा होना, गार्डनिंग न होना नियमावली का उल्लंघन है।
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