सबसे अधिक एटा में 59, अलीगढ़ में 37, हाथरस में 22 और कासगंज में 17 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और हिट एंड रन जैसे मामलों में संलिप्त पाए गए चालकों के खिलाफ की गई है।
अलीगढ़ में सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और हिट एंड रन जैसी घटनाओं में लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग का अभियान जारी है। अलीगढ़ मंडल में अब तक 135 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।
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विभागीय आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक एटा में 59, अलीगढ़ में 37, हाथरस में 22 और कासगंज में 17 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और हिट एंड रन जैसे मामलों में संलिप्त पाए गए चालकों के खिलाफ की गई है।
आरटीओ (प्रवर्तन) दिनेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
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क्या है हिट एंड रन
हिट एंड रन ऐसी सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें कोई वाहन चालक किसी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के नए प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में सख्त कानून लागू किए गए हैं। यदि कोई चालक किसी व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना या घायल की मदद किए बिना मौके से भाग जाता है, तो उसे 10 वर्ष तक की कैद और सात लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह एक गैर-जमानती अपराध है।