क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
धर्म बदलकर खुद को युवती के धर्म का बताकर धोखे से शादी रचाने और फिर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, दुष्कर्म करने के आरोपी जमशेद अली की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश पीके सिंह के न्यायालय से खारिज कर दी गई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी धीरेंद्र सिंह के अनुसार युवती की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि आरोपी जमशेद अली पान वाली कोठी ने उसे खुद को अपने धर्म का बताकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे अपने घर ले जाकर उसे शादी की। बाद में उसे पता चला कि वह गैर समुदाय का है।
जब विरोध शुरू किया तो उसके साथ रेप के साथ-साथ उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया गया। इस मामले में पिछले दिनों तंग आई युवती ने घर छोड़कर पुलिस की मदद ली और हिंदू महासभा की मदद से उसने हिंदू धर्म में वापसी की। इस मुकदमे के आरोपी जमशेद को पुलिस ने जेल भेज दिया था, जिसकी जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है।