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3 मासूमों के कातिल बाप को उम्रकैद

Sun, 18 Oct 2015 01:44 AM IST
अलीगढ़।
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3 मासूमों के कातिल बाप को उम्रकैद
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अलीगढ़ (ब्यूरो)। महानगर के क्वार्सी इलाके की किशनपुर बस्ती में तीन मासूम बच्चों (दो बेटी-एक बेटा) की बेरहमी से हत्या कर शव छिपाने के आरोपी कातिल बाप को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एडीजे-9 के विद्वान न्यायाधीश पीके गुप्ता की अदालत से सुनाए गए फैसले में आरोपी पर 20 हजार रुपया जुर्माना भी तय किया है। खास बात है कि आरोपी वर्ष 2011 में हुई गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। हाईकोर्ट से भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी पदम सिंह के अनुसार किशनपुर की नवविकसित त्रिवेंणी कॉलोनी निवासी भजनलाल रिक्शा चालक है। वह नशे का भी आदि था। उसकी पत्नी कोठियों में खाना बनाने का काम करती है। दंपति पर तीन बच्चे आकाश (8), ज्योति (4), शिवानी (2) थे। वाकया 16 नवंबर 2011 का है, जब भजनलाल की पत्नी तो काम करने गई थी। दुपहर में जब वह लौटी तो बेटियां गायब मिलीं। बेटा जरूर मोहल्ले में ही खेल रहा था। पति भी नहीं था। उसने पहले बेटियों की खोज शुरू की तो किसी ने झांककर देखा कि घर के सेफ्टी टैंक में दोनों बच्चियों की लाश उतरा रही है। इस पर लोगों ने समझा कि खेल-खेल में बच्ची गिरी हैं और उसी में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। उस समय शवों को निकाल लिया गया। बाद में अंतिम संस्कार करा दिया।
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इसके बाद 30 नवंबर को इसी तरह बेटा आकाश गायब हो गया। शाम चार बजे जब मां लौटी तो बेटे को गायब देख उसका माथा ठनका। उसका पति भी गायब था। तभी जांच में पता चला कि बेटे आकाश को गोदी में भजनलाल दुपहर में पोखर की तरफ ले जा रहा था। इस पर पोखर के पास जाकर देखा तो वहां गड्ढा खुदा हुआ था। खबर पर पुलिस भी आ गई और उस गड्ढे में से आकाश की लाश निकाल ली गई। पत्नी ने सीधे-सीधे अपने पति पर आकाश व पूर्व में दो बेटियों की हत्या का आरोप लगाया। डीएम के आदेश पर दो बेटियों की लाशें निकलवाकर उनका भी पोस्टमार्टम कराया। पत्नी की तहरीर पर भजनलाल पर मुकदमा दर्ज हुआ। जांच में प्रकाश में आया कि भजनलाल पत्नी पर शक करता था। वह मानता था कि बच्चे उसके नहीं हैं। इसी के चलते पहले उसने एक दिन दोनों बेटियों को मारकर सेफ्टी टैंक में डाल दिया। फिर बाद में बेटे को भी मारकर दफन कर दिया। तभी से गिरफ्तारी के बाद भजनलाल जेल में था। सत्र परीक्षण के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और साक्ष्यों व गवाही के आधार पर उम्रकैद-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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