क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
हरदुआगंज क्षेत्र में पनैठी-साधु आश्रम लिंक रोड पर स्कोडा कार सहित जलाए गए दिल्ली ओखला इलाके के बिल्डर रिजवान की हत्या कराने की आरोपी उसकी पहली पत्नी नाजरीन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मुकदमे में एक आरोपी को पहले भी जमानत मिल चुकी है। बता दें कि इस हत्याकांड में उसकी पत्नी सहित पांच लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था।
पिछले वर्ष 10/11 नवंबर की रात हुई रिजवान निवासी ओखला दिल्ली हाल निवासी न्यू अशोक नगर दिल्ली की हत्या कर कार सहित लाश जला दी गई थी। 11 नवंबर की सुबह दौड़ लगाते इलाके के युवकों ने कार से उठते धुएं को देख पुलिस को खबर दी थी।
इस मामले में पुलिस ने 16 नवंबर को खुलासा करते हुए रिजवान की पहली पत्नी नाजरीन निवासी न्यू अशोक नगर नई दिल्ली, सोनू उर्फ तारीफ उर्फ राजा भइया पुत्र नसीम खां निवासी संजय कालोनी अर्थला गाजियाबाद, आफरोज पुत्र अलाउद्दीन निवासी अर्थला गाजियाबाद, शाहरूख पुत्र जहीर अहमद निवासी ओखला नई दिल्ली को जेल भेजा था। बाद में एक अन्य आशु को जेल भेजा था। संपत्ति के लिए इस हत्या का खुलासा किया गया था।
मामले में एक आरोपी को पहले जमानत मिल चुकी है। अब आरोपी पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार नाजरीन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। एक-दो दिन में उसकी रिहाई हो जाएगी।