कोरोना के चलते शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इन दो दिनों में केवल फल, दूध, सब्जी, किराना की दुकानें सुबह 7 से 11 और शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक दो शिफ्टों में खुलेंगी। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शुक्रवार रात आठ बजे के कोरोना साप्ताहिक बंदी लागू हो गई।
अब सोमवार सुबह सात बजे तक तमाम पाबंदियां रहेंगी। जिले में कोई भी बाजार नहीं खुलेगा। राज्य परिवहन निगम की रोडवेज बसें भी सिर्फ विशेष परिस्थितियों में चलेंगीं। वहीं, अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का काम किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार दस हजार रुपया का जुर्माना किया जाएगा। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि शासन की ओर से जारी सभी गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा।