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Aligarh News: नाबालिग से छेड़खानी मामले में दोषी को तीन साल की कैद

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प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
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जिले के लोधा क्षेत्र में चार साल पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ और उत्पीड़न के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने आरोपी हरिओम उर्फ गोलू को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल की कैद और 25,000 रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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वसूले गए जुर्माने में से आधी राशि यानी 12,500 रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। यह घटना 5 सितंबर 2022 की शाम करीब छह बजे की है। लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव की पंद्रह वर्षीय किशोरी अपने खेत पर बंधी भैंस खोलने गई थी। आरोपी हरिओम उर्फ गोलू वहां पहुंच गया। उसने किशोरी के साथ छेड़खानी की। किशोरी ने इसका विरोध किया और चीख-पुकार मचाई। उसकी आवाज सुनकर भाई तुरंत मौके पर पहुंचा। भाई को आता देख आरोपी ने किशोरी को धक्का दे दिया। इस झटके से किशोरी कटीले तारों पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था।
घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता ने परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों की तहरीर पर लोधा थाने की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी हरिओम उर्फ गोलू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। अदालत ने गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने उसे तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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