मंडलायुक्त अजय दीप सिंह ने कहा है कि बाल विवाह का कोई भी मामला सामने आने पर तुरंत पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। इसमें दोनों पक्षों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कमिश्नरी में अपर आयुक्त शमीम अहमद के साथ महिला कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं (जिनकी आय दो लाख रुपये सालाना से अधिक न हो और 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो) उन्हें 500 रुपये विधवा पेंशन दी जाए। मंडल में 80504 लाभार्थियों को यह पेंशन दी जा रही है। जिसका सत्यापन 14 अगस्त तक पूरा हो। बाल कल्याण समिति के खाली अध्यक्ष एवं सदस्य के पद भर कर लंबित अवशेष मानदेय का भुगतान हो।
मंडलायुक्त ने कहा कि कन्या सुमंगला योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह रोकने, बालिका शिक्षा व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। बालिका जन्म पर दो हजार, एक वर्षीय टीकाकरण पर एक हजार, स्कूल में दाखिले पर दो हजार, कक्षा 6, 9 एवं स्नातक में प्रवेश पर क्त्रस्मश: दो, तीन और पांच हजार रुपये का लाभ दें। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के लिए पंचायत स्तर पर 31 अगस्त तक समिति बना कर बैठक कर लें। महिला हेल्प लाइन 181 को तात्कालिक सेवा बनाएं। स्कूलों में बालिका पंजीकरण की तुलनात्मक समीक्षा करें। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त अतुल मिश्र, उप निदेशक समाज कल्याण संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।