आरोप है कि पीड़ित कमरे में सो रहे था। कुंडी खटखटाने की आवाज पर खिड़की से देखा तो विद्युत विभाग के जेई, संविदा कर्मी खोलने के लिए कह रहे थे। नाराजगी जाहिर करने पर कर्मियों ने कहा कि दरवाजा खोल, तब बताएंगे। इन लोगों ने उसे पीट दिया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड प्रथम ओढपुरा हाथरस सहित सात कर्मियों के विरुद्ध शिकायती पत्र दाखिल किया गया है। इसमें मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है।
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हाथरस शहर के कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत चमन गली निवासी अशोक कुमार शर्मा ने न्यायालय में यह शिकायती पत्र दाखिल किया है। इसमें आरोप है कि 26 नवंबर 2024 को तड़के लगभग पौने चार बजे वह अपने मकान के प्रथम तल पर बने कमरे में सो रहे थे। कुंडी खटखटाने की आवाज पर खिड़की से देखा तो विद्युत विभाग के जेई बृजेश, संविदा कर्मी श्याम सुंदर, संजीत कुमार, ललित कुमार, गोपाल व हाफिज दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। नाराजगी जाहिर करने पर कर्मियों ने कहा कि दरवाजा खोल, तब बताएंगे। आरोप है कि इन्कार करने पर कर्मी गालियां देने लगे। बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दी। शोर मचाने पर बेटा ईशान बाहर निकाल कर आया तो इन लोगों ने उसे पीट दिया।
बेटे को बचाने निकलने पर कर्मियों ने उनका गला पकड़ कर कहा कि अपनी शिकायतें वापस कर ले वरना जिंदा नहीं रहेगा। शोर मचाने पर आरोपी सीढ़ी से नीचे गली में उतर गए। प्रार्थना पत्र में आरोप है कि इन लोगों के विरुद्ध उन्होंने पूर्व में चौथ वसूली सहित अन्य गंभीर आरोपों की शिकायत की है जिससे कर्मी रंजिश मानते हैं। अशोक कुमार शर्मा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इसकी सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की गई है।