इन नए नियमों को महायोजना 2031 के तहत लागू किया गया है। इस महायोजना में अलीगढ़ के निर्मित और अनिर्मित क्षेत्रों का पहले ही चयन किया जा चुका है। निर्मित क्षेत्रों में घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं, जबकि अनिर्मित क्षेत्र वे हैं जहां अभी विकास कार्य चल रहे हैं या कम निर्माण हुआ है। नए नियमों से बिल्डरों को छोटी जमीनों पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की सुविधा मिलेगी। पहले बड़े भूखंडों और चौड़ी सड़कों की शर्त के कारण कई बिल्डर प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाते थे। अब 1000 वर्ग मीटर की जमीन और 9 मीटर की सड़क की शर्त के साथ छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू करना आसान हो जाएगा।
एक रुपये में पास होंगे 30 वर्ग मीटर तक वाणिज्यिक के नक्शे
नई उप विधि में एडीए द्वार स्वीकृत कालोनियों में नक्शा पास कराने में भारी छूट दी गई है। 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक वाणिज्यिक नक्शे अब मात्र एक रुपये की टोकन मनी पर पास होंगे। स्वीकृत-लेआउट पर नियम उन कालोनियों और क्षेत्रों में लागू होगा, जिनका ले-आउट प्राधिकरण से स्वीकृत है। इससे लोगों को एडीए से स्वीकृत कालोनियों में मकान व भूमि खरीदने वालों को फायदा होगा।