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अलीगढ़ः 12 गाड़ियों के मालिकों पर दर्ज हुआ मुकदमा

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चुनाव में प्रशासन को गाड़ी उपलब्ध न कराना वाहनों के मालिकों को महंगा पड़ता जा रहा है। प्रशासन ने अब 12 वाहनों के मालिकों पर बन्नादेवी थाने में निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न कराने के संदर्भ में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मुुकदमे के बाद अब एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंड के प्रावधान की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इससे पहले 22 गाड़ियों के मालिकों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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प्रकरण के अनुसार 12 गाड़ियों के मालिकों को वाहन अधिग्रहण नोटिस तामील कराए जाने के बावजूद यह वाहन प्रशासन को समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसे में इन वाहनों के मालिकों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 160-167 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।
इसका मतलब है कि निर्वाचन कार्य कराने में बाधा उत्पन्न हुई है। इस मामले में गाड़ी मालिकों पर एक वर्ष का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। यह मुकदमा यूपी 81 एएफ 4435 के मालिक छिपैटी अतरौली निवासी दीपक कुमार गौड़, यूपी 81 सीटी 9390 व यूपी 81 सीटी 4006 के मालिक अरविंद इंजीनियरिंग वर्क्स, यूपी 81 बीटी 8984, यूपी 81 बीटी 5251 के मालिक कासिमपुर निवासी अरविंद पाल सिंह, यूपी 81 डीटी 2099 व यूपी 81 डीटी 2653 के मालिक कासिमपुर निवासी शिव शक्ति इंटरप्राइजेज, यूपी 81 डीटी 2310 के मालिक सूतमिल निवासी मोहित बरगोटी, यूपी 81 बीटी 5233 के मालिक सूतमिल निवासी राम अवतार, यूपी 81 बीटी 9676 के मालिक मैसर्स पाम ट्री होटल एंड रेस्टोरेंट के सुमित सिंह व यूपी 81 बीक्यू 9552 की मालिक सुरक्षा विहार कॉलोनी निवासी सीमा पत्नी अजय कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। एआरटीओ प्रवर्तन अभिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि जो लोग चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहण आदेश का पालन नहीं करते हैं। उनके खिलाफ एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा अमल में लाई जाएगी।
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