अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सुलेमान हॉल में बिना लाइसेंस मीट आपूर्ति करने के मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एडीएम सिटी न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है। फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में भी मीट आपूर्ति के मामले में वाद दायर किया है। दोनों पर अर्थ दंड की कार्रवाई की जाएगी।
पिछले दिनों एएमयू के सुलेमान हॉल में बीफ पार्टी आयोजित करने के संबंध में एक पोस्टर लगाया गया था। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को कैंपस भेजा। जांच में सामने आया कि सुलेमान हॉल में बिना लाइसेंस के ही मीट की आपूर्ति हो रही थी।
ऐसा ही मामला फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में सामने आया। यहां पर भी बिना लाइसेंस के ही मीट आपूर्ति हो रही थी। दोनों मामलों में जमालपुर के मो. जाहिद और फिरदौस नगर के मो. आस के खिलाफ वाद दायर किया गया है। मंडलीय खाद्य सुरक्षा आयुक्त दीनानाथ कहते हैं कि मंगलवार को वाद दायर कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य छात्रावासों में भी मीट की आपूर्ति करने वालों की जांच की जा रही है। अगर वहां भी बिना लाइसेंस के मीट की आपूर्ति पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।
नुमाइश के सात होटलों को नोटिस
अलीगढ़ कुछ मीट फैक्टरियों के नाम से दादरी में पकड़े गए प्रतिबंधित मांस की आपूर्ति और एएमयू में बिना लाइसेंस मीट सप्लाई करने की जांच अभी जारी है। इधर, एफडीए ने अब नुमाइश में नॉनवेज परोसने वाले होटलों की ओर रुख किया है। मंगलवार को एफडीए ने नुमाइश में सजे ऐसे सात होटलों को नोटिस थमाया और पूछा कि बताएं कहां से मीट की आपूर्ति आती है। इन होटलों को मीट आपूर्ति करने वाले वेंडरों की भी जांच की जाएगी। नुमाइश में कई ऐसे होटल हैं जो पिछले 60-70 वर्षों से आ रहे हैं। मंडलीय खाद्य सुरक्षा आयुक्त दीनानाथ यादव कहते हैं कि जिन होटलों को नोटिस दिया गया है उनमें शालीमार होटल, मुगल सेंट्रल, बल्लीमारन, नजीर होटल, अल कबीर होटल, झंडा होटल, माजिद होटल शामिल हैं।