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शारजाह से आए व्यक्ति के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

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शारजाह से आए भुजपुरा के व्यक्ति को यहां आने की सूचना छिपाना भारी पड़ गया। डीएम के आदेश पर उसके खिलाफ महामारी अधिनियम में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इधर टीकाकरण में आनाकानी कर रहे 45 वर्ष से अधिक उम्र के सरकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को वेतन रोकने की चेतावनी दी है।
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कोरोना का प्रसार रोकने के लिए डीएम ने विदेश या फिर अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को जिला कंट्रोल रूम या डीएम वार रूम को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन कई लोग सूचनाएं छिपा रहे हैं। हाल ही में शारजाह से एक व्यक्ति ने अलीगढ़ आने के बाद सूचना नहीं दी। फोन भी बंद कर लिया। बाद में पुलिस की मदद से उस व्यक्ति को ट्रेस किया गया। इसके बाद महामारी अधिनियम के उल्लंघन के अंतर्गत भुजपुरा एमओआईसी द्वारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई।
कोविड को लेकर हुई बैठक में डीएम चंद्रभूषण सिंह ने निर्देश दिए हैं कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के जनपदीय स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी एक सप्ताह के अंदर कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करें। वैक्सीन न लगवाने वाले अधिकारी व कर्मचारी की सैलरी रोक दी जाएगी। सीएमओ ने बताया कि जनपद में 10 व्यक्ति कोविड-19 से पॉजिटिव आए हैं।
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सभी मरीजों को एल-2 अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। डीएम ने निर्देश दिए कि उप जिलाधिकारी कोल पं दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण कर समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लें। यदि वहां किसी भी प्रकार की को समस्या आ रही हो तो संबंधित अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए सुधार सुनिश्चित करें।
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