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अलीगढ़ : बाजार से खाद्य पदार्थ खरीदें, मगर थोड़ा संभलकर

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जिले में मिलावटखोरी में लिप्त कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी मिलावटखोरी में कमी नहीं आ रही है। 2021-22 में 597 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे, जांच के दौरान 128 नमूने अधोमानक मिले, 81 असुरक्षित, 44 मिस ब्रांड मिले थे। इनमें से 306 मिलावटखोरों पर मुकदमा दर्ज कर उनसे 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। ऐसे में अब आप बाजार से खाद्य पदार्थ खरीदते समय सावधानी बरतें, नहीं तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
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मानकों की जांच में खुली पोल
दूध, घी, पनीर, मावा, बेसन, मिर्च पाउडर, गर्म मसाला समेत कई खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूने प्रयोगशाला में हुई जांच में स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद घातक मिले हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने होटल, ढाबा, किराना, बेकरी, मिठाई की दुकान आदि से नमूने संग्रहीत किए।
सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तत्संबंधी नियमावली, विनियमावली 2011 का उल्लंघन किए जाने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा और 10 लाख रुपये तक का अर्थदंड देने का प्रावधान है। जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ दर्जनों मामले एसीजेएम कोर्ट व एडीएम सिटी के न्यायालय में चल रहे हैं। इसके बावजूद मिलावट पर अंकुश लगने का नाम ही नहीं ले रहा है।
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मिलावटखोरी को लेकर सख्ती बरती जा रही है। पिछले दिनों उनके कोर्ट से नमूने फेल होने व उनके अधोमानक पाए जाने पर मिलावटखोरों पर 15 लाख से अधिक का जुर्माना किया गया है। अब ऐसे लोगों को निजी भारी मुचलका राशि पर पाबंद किया जाएगा, ताकि फिर से मिलावटखोरी में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई के साथ मुचलका राशि भी जब्त की जा सके। मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- राकेश कुमार पटेल, एडीएम सिटी
खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की अलग-अलग टीमें लगातार सक्रिय हैं। नमूनों को संग्रहीत कर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। हाल ही में मिली जांच रिपोर्ट में दूध, घी, तेल, मसाले आदि के 597 संग्रहीत नमूनों में से 254 नमूने तय मानकों के विपरीत पाए गए हैं। इसके आधार पर संबंधित मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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- सर्वेश मिश्रा, सहायक आयुक्त खाद्य
ये है स्थिति -
- 2021-22 में लिए गए नमूने - 597
- नमूनों की जांच में मिले अधोमानक - 128
- असुरक्षित - 81
- मिस ब्रांड - 44
- नमूनों के फेल होने पर हुई कार्रवाई - 306
- एडीएम कोर्ट से अर्थदंड - 1.62 करोड़ रुपये
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