शारदीय नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा है कि खुला कुट्टू का आटा बेचने पर प्रतिबंध है। विभाग की टीम ने व्यापारियों के साथ बैठक कर इसके दिशा निर्देश दिए।
खाद्य सुरक्षा विभाग के डीओ रंधीर सिंह, एफएसओ यदुवीर सिंह ने बताया कि अक्सर देखने में आया है कि नवरात्र में कुछ लोग खुले खाद्य पदार्थ बेचते हैं। कुट्टु के आटे को खुला बेचा जाता है। खुला कुट्टू का आटा इस्तेमाल करने से पूर्व में कई स्थानों पर फूड प्वाइजनिंग की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इससे विभाग सतर्क है, खुलेे कुट्टू के आटे की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए सभी खाद्य व्यापारी खुला हुआ कुट्टू का आटा न बेचे। खुला कुट्टू का आटा बेचने वाले प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा। कहा कि कुट्टू का आटा जो भी बाजार में बिकेगा वह सील बंद होना चाहिए। उस पर लाइसेंस नंबर व मैन्युफैक्चरिंग तारीख भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए।
इसके साथ ही गोदामों में कई सालों से डंप सूखे मेवा, काजू, छुआरे, बादाम, पिस्ता, मखाना, सिंघाडा आटा, मूंगफली, चिरौंजी की बिक्री को भी प्रतिबंधित किया गया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष विपिन अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि व्यापारी सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे। व्यापारी ग्राहक के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। इस मौके पर सतीशचंद्र, दिलीप कुमार, संजय, रजत, कन्हैया, विकास, पप्पू आदि थे।