अलीगढ़ महानगर के सराय हकीम कांड में अब भजयुमो मंत्री शशांक पंडित, मोहित शर्मा, घायल हिस्ट्रीशीटर शोएब सहित सात आरोपियों की जमानत अर्जी एडीजे-2 की अदालत ने खारिज कर दी है। इनमें शोएब व हमजा की जमानत अदम पैरवी में खारिज की गई हैं। इस तरह इस प्रकरण में अब तक 12 आरोपियों की जमानत खारिज की गई हैं।
सराय हकीम बाजार में 12 मार्च की देर रात करीब पौने नौ बजे हुए फायरिंग कांड में पुलिस की ओर से दोनों गुटों पर अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में अब तक 16 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इनमें से पांच आरोपियों की पूर्व में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब भाजयुमो मंत्री शशांक पंडित, हनी शिवाजी, मोहित शर्मा, अरुण, गौरव की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख नियत थी। एडीजे-2 की अदालत में पांचों की जमानत पर सुनवाई कर ली गई है।
वहीं मंगलवार को शोएब व हमजा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, मगर आवाज लगाने के बाद भी दोनों की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका अदम पैरवी में खारिज करते हुए शशांक सहित उन पांचों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इस तरह मंगलवार को कुल सात जमानत इस मामले में खारिज की गईं हैं। पूर्व में इस मामले में 5 जमानत खारिज हो चुकी हैं। इस तरह कुल 12 जमानत अर्जी खारिज हो गईं हैं।