छात्रा संग दुष्कर्म के आरोप में जेल गए थाना क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर स्थित धनंजय कोचिंग सेंटर के संचालक की जमानत अर्जी खारिज हो गई। अपर सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने जमानत खारिज की है।
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मामले में 21 नवंबर 2024 को 11वीं की छात्रा की मां ने थाना क्वार्सी में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि पिछले कुछ समय से उनकी बेटी को कोचिंग संचालक धनंजय वार्ष्णेय उर्फ आदित्य ने सेंटर पर तय समय से करीब दो घंटे पहले ही बुलाना शुरू कर दिया। उसने कोचिंग के एक कमरे में बंद कर तमंचे के बल पर डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया और पूरे घटनाक्रम की वीडियो बना ली। फिर उसके साथ लगातार यह कहते हुए दुष्कर्म किया कि अगर किसी को बताया तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।
घटना वाले दिन मां ने सुनियोजित योजना के तहत आरोपी को रंगेहाथ पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियोजन अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया गया है।