कमीशन एजेंट के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर स्थानीय अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव को धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत में तलब किया है। इसके लिए एसएसपी हरिद्वार को पत्र प्रेषित किया गया है। बाबा रामदेव सहित तीन अन्य लोगों को भी एडीजे- 8 की कोर्ट ने 14 अप्रैल की सुबह 10.30 बजे तलब किया है
गोंडा के गांव रुदायन तारापुर निवासी ऋषि सारस्वत का आरोप है कि भारत स्वाभिमान पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड व युवा भारत किसान संगठन पतंजलि योग समिति में वह एजेंट के रूप में काम करता था। सन 2010 में उसने 5 हजार रुपये प्रति महीने मेहनताने पर काम किया।
इसके अलावा उसका कंपनी से कमीशन भी तय था, लेकिन कंपनी ने उसे सिर्फ मेहनताना दिया कमीशन नहीं दिया। जबकि उसने अपनी कार्य अवधि में कंपनी को भरपूर बिजनेस दिया। अदालत में दायर की गई याचिका में बाबा रामदेव निवासी दिल्ली-हरिद्वार रोड थाना बहराबाद हरिद्वार, उनके भाई राम भारत यादव सीएमडी पतंजलि लश्कर रोड थाना घनपुरा हरिद्वार, राकेश शर्मा, सीएमडी लश्कर रोड थाना घनपुरा हरिद्वार को भी आरोपी बनाया। ऋषि सारस्वत के वकील सरदार मुकेश सैनी ने बताया कि 30 जुलाई 2016 को निचली अदालत में याचिका खारिज कर दी गई थी। रिवीजन पर एडीजे- 8 की कोर्ट ने 14 अप्रैल की सुबह 10.30 बजे आरोपियों को तलब किया है।