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Aligarh: भाजपा के विधायक अनिल पाराशर पर हमले के मुकदमे में बहस शुरू, मारी गई थी गोली

Thu, 10 Oct 2024 04:48 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

अगस्त 2012 में अनिल पाराशर को गोली मारी गई थी। तब वह भाजयुमो के पूर्व महानगर अध्यक्ष थे। हालांकि, गोली उनकी कनपटी को छूते हुए निकल गई थी।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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भाजपा नेता व कोल विधायक अनिल पाराशर पर विधायक निर्वाचित होने से पहले हुए जानलेवा हमले के मुकदमे में 9 अक्टूबर से बहस शुरू हो गई। पहले दिन अभियोजन पक्ष की बहस के बाद अब बचाव पक्ष ने बहस शुरू की है। न्यायालय ने सुनवाई के क्रम में बृहस्पतिवार की तारीख नियत की है। यह मुकदमा सत्र न्यायालय में विचाराधीन है।

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अगस्त 2012 में अनिल पाराशर को गोली मारी गई थी। तब वह भाजयुमो के पूर्व महानगर अध्यक्ष थे। हालांकि, गोली उनकी कनपटी को छूते हुए निकल गई थी। मामले में पुलिस ने अनिल पाराशर के रिश्तेदार मनीष पचौरी पर यह हमला कराने का खुलासा किया।

इसमें दो सुपारी शूटर जितेंद्र व अशोक भी गिरफ्तार हुए। इस मुकदमे का ट्रायल जिला जज की अदालत में चल रहा है। जिसमें गवाही की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बहस की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले दिन अभियोजन की ओर से बहस की गई। डीजीसी फौजदारी चौधरी जितेंद्र सिंह के अनुसार इस मामले में बहस के लिए अब 10 अक्टूबर की तारीख नियत की गई है।

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