जिस झगड़े के मुकदमे की सिफारिश में थाने गए इगलास के भाजपा विधायक व तत्कालीन एसओ गोंडा में मारपीट की घटना हुई थी। उस झगड़े के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, तस्लीम उर्फ नूर मोहम्मद आदि पर ललित वार्ष्णेय ने 2 अगस्त को खुद पर व भाई पर हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। जेल भेजे गए नूर मोहम्मद की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इसी मामले में विधायक पीड़ित पक्ष की पैरवी करने गए थे, जिसमें तत्कालीन एसओ से मारपीट का आरोप लगा था।
टॉप-10 तस्कर बबलू की जमानत खारिज
इगलास के टॉप-10 अवैध तेल तस्कर व पुलिस अभिरक्षा से भागने के आरोपी रहे बबलू प्रधान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट के न्यायालय से जमानत खारिज की गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी राम कुमार के अनुसार, बबलू निवासी मोहकमपुर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसमें उसे जमानत अर्जी दायर की थी। अदालत ने इसे खारिज कर दिया है। अदालत ने बबलू के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए जमानत अर्जी खारिज की है। इधर, एडीजे तीन के न्यायालय से अकील अहमद निवासी हमदर्द नगर सिविल लाइंस की जमानत खारिज की गई है। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मैनेजमेंट अनूपशहर रोड में विद्यार्थियों से फर्जीवाड़े का इन पर आरोप है। इधर, एडीजे 12 के न्यायालय से धर्मेंद्र उर्फ धोकला निवासी सुनहरा बरला की जमानत शराब तस्करी के आरोप में खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने दी है।