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अलीगढ़ : किशोरी से दुष्कर्म में दस साल की कैद

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम के न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा के न्यायालय से किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार वाकया 16 अक्तूबर 2015 का है, जब बरला क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी को गांव के कुछ लोग ले गए। जिसका नामजद मुकदमा 22 अक्तूबर को दर्ज कराया गया। मामले में किशोरी की बरामदगी पर बयान व मेडिकल के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। चार्जशीट के आधार पर न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान एक आरोपी इसरार को दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया है। जिसे दस साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। बाकी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
तेजवीर गुड्डू के बेटों की जमानत अर्जी दायर
अलीगढ़। शहर के कारोबारी पर हमले के आरोप में जेल गए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू के दोनों बेटों दीपक व कार्तिक की जमानत सत्र न्यायालय में दायर की गई है। यह जमानतें सिविल लाइंस के मेडिकल रोड की प्रापर्टी के धोखाधड़ी से जुड़े मुकदमे में दायर की गई हैं, जिस पर सुनवाई के लिए तारीख नियत कर दी गई है। अधिवक्ता के अनुसार इसी मुकदमे के आधार पर गुड्डू व दोनों बेटों और असलम को गैंगेस्टर में निरुद्ध किया गया है। गुड्डू इन दिनों बुलंदशहर जेल में हैं। दोनों बेटे अलीगढ़ जेल में ही हैं। उन्हें कारोबारी पर हमले में जमानत मिल चुकी है। मगर अभी धोखाधड़ी व गैंगेस्टर में जमानत के बाद ही रिहाई मिल पाएगी। साथ में इस धोखाधड़ी के मामले में एक अन्य आरोपी मनोज को जमानत मिल गई है।
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दो मामलों में जमानत अर्जियां खारिज
अलीगढ़। एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से बरला के हमले के मुकदमे के आरोपी सोनू निवासी सुसामई हसायन व अपहरण के आरोपी हासिम निवासी देहली गेट की जमानत खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी है।
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