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अलीगढ़ : खुद की जमीन पर दुकान बनाने का लोन लें

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उप्र अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित पं दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत खुद की जमीन पर दुकान बनाने का लोन देने की योजना शुरू हुई है। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु इस योजना में स्वयं की भूमि पर दुकान निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कराया जाएगा। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 22 जून तक विकास भवन स्थित अनुसूचित जाति एवं वित विकास निगम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, 56460 रुपये तक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, मूल निवास, अनुभव एवं स्वयं की भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना आवश्यक है। पात्र अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
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लाउंड्री एवं ड्राईक्लीनिंग का लोन प्राप्त करें
उप्र अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम लिमिटेड द्वारा लाउंड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के तहत जनपद के छह पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना है, इच्छुक व्यक्ति 21 जून तक विकास भवन स्थित अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रबन्धक संध्या रानी ने बताया है कि अभ्यर्थी के पास तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 48,080 रूपये तक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, मूल निवास, अनुभव के साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना आवश्यक है। पात्र अभ्यर्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। योजनाओं की विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट पर है। आनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
एक मुश्त समाधान में 30 जून तक करें आवेदन
उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की जिला प्रबंधक संध्यारानी बघेल ने बताया कि निगम द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष वसूली हेतु लागू एक मुश्त समाधान योजना को आगामी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। जिन व्यक्तियों ने निगम की विभिन्न योजनाओं-स्वत: रोजगार, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन तथा सफाई कर्मचारी आदि योजनाओं में ऋण प्राप्त किया है तथा निर्धारित समय में ऋण जमा नहीं किया है, वह एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 जून तक ऋण जमा कर दंड, ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ करा सकते हैं।
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