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अलीगढ़ : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपियों को सुनाई सजा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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एडीजे पॉक्सो न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत से किशोरी को फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत इगलास के सात साल पुराने मुकदमे में सुनाया गया है।
एडीजीसी ललित पुंढीर के अनुसार, घटना 28 जनवरी 2015 को इगलास में दर्ज कराई गई, जिसमें वादी का आरोप था कि 25 जनवरी को उनकी 13 वर्षीय बेटी शौच को गई थी और इसी दौरान गायब हो गई। काफी तलाशने पर भी नहीं मिली। मामले में पुलिस मुकदमे के आधार पर गांव के महेश व उत्तम सिंह के नाम उजागर हुए। किशोरी को बरामद किया गया। जिसमें किशोरी ने फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म तक के आरोप लगाए।
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मामले में चार्जशीट के बाद सत्र परीक्षण शुरू हुआ। न्यायालय में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर महेश को दुष्कर्म का व उत्तम को ले जाने में सहयोगी होने का दोषी करार दिया गया। इसी आधार पर महेश को 10 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। उत्तम को 5 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
फ्रेट कॉरिडोर से विद्युत तार चोरी में सुनाई गई सजा
अलीगढ़। लोधा क्षेत्र में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की रेल लाइन के विद्युत तार चोरी के मामले में एडीजे ईसी एक्ट अशोक कुमार की अदालत से आरोपियों को सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार लोधा क्षेत्र में वर्ष 2018 व 2019 में हुईं घटनाओं में मुकदमे के आधार पर मजहर कोठी रोरावर के शाहरुख व भुजपुरा के जान मोहम्मद के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल सजा व 2-2 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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आज भी नहीं हो सकी बहस, अब 4 तारीख नियत
अलीगढ़। इगलास में बच्ची की दुष्कर्म की कोशिश में हत्या के मामले में सोमवार को भी बहस नहीं हो सकी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा बहस न किए जाने के कारण अब इस मामले में 4 मई तारीख नियत कर दी गई है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के न आने के कारण बहस नहीं हो सकी। अब चार मई तारीख नियत कर दी गई है।
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