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जहरीली शराब कांडः गवाही को नहीं आए दरोगा, गैरजमानती वारंट जारी

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जहरीली शराब कांड के मुकदमों में ट्रायल लगातार गति पकड़ रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को नियत गवाही की तारीख पर दरोगा के न आने पर एडीजे-9 के न्यायालय ने दरोगा के गैरजमानती वारंट जारी कर दिए हैं। साथ में धारा 350 के तहत कार्रवाई को कहा है। इस मामले में अब 23 दिसंबर तारीख नियत की गई है।
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एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार मडराक से संबंधित मुकदमे में शिवकुमार, ऋषि, मुनीष, विजेंद्र कपूर, शिवकुमार, विपिन यादव, गंगाराम, अनिल चौधरी, मदनगोपाल, जगदीश, रिंकू, हरिराम, बनवारी, चोब सिंह, रामअवतार आदि सहित 19 आरोपी हैं। न्यायालय में बृहस्पतिवार को पहली गवाही के लिए वादी मुकदमा दरोगा सुबोध कुमार की गवाही नियत थी। सुबोध इस समय हाथरस कोतवाली में तैनात है। न्यायालय में मिली रिपोर्ट के अनुसार गवाही देने आने संबंधी समन सूचना दरोगा को मिल गई। इसके बाद भी वह नियत तारीख पर नहीं आया और न आने की कोई सूचना या कारण भी मुहैया नहीं कराया। इस पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर 350 की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और 23 दिसंबर तारीख नियत की है। इधर, खैर के एक मामले में भी बृहस्पतिवार को गवाही की तारीख नियत थी।
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