जहरीली शराब कांड में पुलिस स्तर से की गई गैंगेस्टर की कार्रवाई में भी आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज होने का क्रम जारी है। गैंगेस्टर मामलों की कोर्ट एडीजे-4 मनीषा की अदालत से चार जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं।
न्यायालय ने टप्पल से गैंगेस्टर के आरोपी दिलीप यादव की, खैर व जवां से गैंगेस्टर के आरोपी कुलदीप विहार के प्रमोद गुप्ता की व रघुवीपुरी के उमेश उर्फ नीटू की महुआ खेड़ा के गैंगेस्टर के मुकदमे में जमानत अर्जी खारिज की है।
चुनाव में हमले में रविंद्र पाठक को मिली जमानत
पंचायत चुनाव के दौरान लोधा के गांव भानौली में पीठासीन अधिकारी पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा आदि के मुकदमे में आरोपी रविंद्र पाठक को जमानत दे दी गई है। यह जमानत एडीजे तृतीय के न्यायालय से मंजूर की गई है।
हत्या आदि के अपराधों में जमानत अर्जियां खारिज
सत्र न्यायालय सहित अन्य अलग-अलग न्यायालयों से हत्या आदि के अपराधों में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, हरदुआगंज के हत्या के मामले में मोहल्ला सिद्ध के निजामुद्दीन, सासनी गेट के हमले के मुकदमे में इलाके के साहिल भारद्वाज, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के जवां के मुकदमे में बरौली की पिंकी, अपहरण के मुकदमे में बिहार की संजू देवी, दहेज हत्या में सिहावली छर्रा के अखिलेश, हत्या में लोधा के ललित, दादों के सोनू, हमले में लोधा के अशोक, गैरइरादतन हत्या में खैर के वीरम सिंह व अपहरण में यतीश चौहान की जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। इधर, एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय की अदालत से खैर के 2017 के हत्या के मामले में सोफा के अनिल की जमानत अर्जी खारिज की गई है।