जहरीली शराब कांड के चार मुकदमों में सोमवार को अलग-अलग न्यायालयों में गवाही हुई। इस दौरान मुख्य आरोपियों में शामिल शराब माफिया ऋषि शर्मा को मैनपुरी जेल से पेशी पर लाया गया। हालांकि, इस दौरान दूसरे माफिया मुनीष शर्मा व अनिल को भी तलब किया गया था, मगर वे दोनों पेशी पर नहीं आए।
एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत में तीन मुकदमों में गवाही हुई। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, जवां में रोहेरा भट्ठे पर शराब पीने से मजदूरों की मौत के मामले में ऋषि शर्मा के खिलाफ दरोगा कृष्ण कुमार की गवाही दर्ज की गई। इसी तरह जवां के सेल्समैन अजय के खिलाफ दर्ज मुकदमे में छेरत के शराब पीने से बीमार हुए ब्रह्मस्वरूप की गवाही पूरी की गई। खैर के रामखिलौनी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र की गवाही दर्ज की गई। इधर, एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत में जवां के ही मुकदमे में ऋषि, अनिल आदि के खिलाफ दर्ज मुकदमे में वादी हरीश की गवाही दर्ज की गई। यह छेरत में हुई मौत से जुड़ा मुकदमा है। इसमें पहली गवाही ऋषि के खिलाफ हुई है। अभी अनिल के न आने के कारण आगे भी गवाही होगी। यह जानकारी एडीजीसी जेपी राजपूत ने दी है।