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अलीगढ़: अब सौ लोगों की अनुमति ही मिलेगी शादी-समारोह में

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सहालगों को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। अब शादी, ब्याह, मांगलिक कार्यों में कहीं भी 100 लोगों से ज्यादा की भीड़ नहीं जुट पाएगी। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने शाम को कलेक्ट्रेट में गेस्ट हाउस, वैंक्वेट हाल संचालकों, होटल मालिकों और टैंट कारोबारियों की बैठक कर नए निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हर आयोजन स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई होगी।
सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्कैनर, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था होना अनिवार्य है। सर्दी जुकाम या बुखार के लक्षण वाले व्यक्ति आयोजन में शामिल नहीं होंगे। उनको कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य है। जिससे दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। निर्देंशों का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा। यही नहीं इन आयोजनों में अचानक जांच भी हो सकती है। जिसमें 200 से अधिक लोग मिलने पर कार्रवाई होगी।
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बहरहाल, बैठक में बुलाए गए कारोबारियों में नए निर्देशों को लेकर असहजता हो गई है। कारोबारी पहले से ही 500 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति मांग रहे थे। बमुश्किल 200 लोगों की अनुमति मिली और अब वह भी 100 पर सिमट गई है। ऐसे में उनको अपनी कमाई कम होने का अंदेशा है, जिससे सभी के चेहरे उतर गए हैं।
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शाम को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट बुलाया था। वहां पर हुई बैठक में बताया गया कि अब कोई भी कार्यक्रम 200 लोगों की भीड़ के साथ नहीं होगा। केवल 100 लोगों को ही कार्यक्रम में आने की अनुमति दी जाएगी। 25 नवंबर से होने वाली सहालगों के लिए अनुमति लेना जरूरी है। जिस घर में शादी ब्याह है, उसी के आयोजक अनुमति लेंगे। हमारी मांग ये है कि पुलिस किसी भी आयोजन में बेवजह परेशानी न पैदा करे। नियमों का पालन करने में हम सभी प्रशासन का साथ देंगे।
-प्रदीप गंगा, अध्यक्ष अलीगढ़ टेंट व्यापारी एसोसिएशन
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