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ग्राम समाज की भूमि कब्जाने में फंसीं टप्पल ब्लॉक प्रमुख

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टप्पल की ब्लाक प्रमुख बीना देवी, उनके पति ऋषिपाल सिंह व उनकी भाभी मीना देवी को सीजेएम न्यायालय ने कूट रचित दस्तावेजों की मदद से ग्राम समाज की भूमि कब्जाने के मामले में तलब कर लिया है। बता दें कि उनके खिलाफ दर्ज जिस मुकदमे में पुलिस स्तर से दो बार अंतिम रिपोर्ट लगाई गई है। उसी अंतिम रिपोर्ट को न्यायालय ने खारिज कर तीनों के खिलाफ समन जारी कर दिए हैं।
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प्रकरण के अनुसार वादी राजकुमार की तरफ से एक शिकायती पत्र 16 जून 2017 को जिलाधिकारी को देकर ऋषि पाल, उनकी पत्नी ब्लाक प्रमुख बीना देवी और उनकी भाभी मीना देवी को कूट रचित दस्तावेज बनाकर ग्राम सभा की कृषि भूमि को हड़पने का आरोप लगाया था। जिसकी जांच एसडीएम खैर से कराई, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर 15 अक्तूबर 2017 को थाना टप्पल में मुकदमा अपराध संख्या 428/17 धारा 420, 467, 468 ,471 ,120 बी के तहत दर्ज कराया गया।
इस मामले में राजनीतिक रसूख के चलते 23 जनवरी 2018 को पुलिस विवेचक ने अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट को पेश की गई। जिसमें न्यायालय में आपत्ति याचिका दायर की गई, जिस पर अंतिम आख्या निरस्त कर पुलिस को पुन: विवेचना के आदेश जारी किए गए। बाद में इस मामले की जांच थाना टप्पल से ट्रांसफर होकर क्राइम ब्रांच से कराई गई। विवेचना अधिकारी द्वारा पूर्व में लगाई गई अंतिम रिपोर्ट का समर्थन करते हुए 15 अगस्त 2019 को पुन: अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। इस अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध याचिकाकर्ता राजकुमार की ओर से न्यायालय में आपत्ति प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।
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इस पर साक्ष्यों व एसडीएम खैर की जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए धारा 190 (1) बी आईपीसी के तहत मुकदमे की सुनवाई शुरू करते हुए तीनों आरोपियों तलब करने के आदेश 28 जुलाई को दिए हैं। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जिन लोगों को तलब करने के लिए समन जारी किए हैं, उनमें बीना देवी (ब्लॉक प्रमुख टप्पल), ऋषिपाल सिंह (ब्लॉक प्रमुख पति) व मीना देवी भाभी शामिल हैं। बता दें कि इसी प्रकरण में ऋषिपाल जिले की भूमाफिया सूची में भी शामिल हैं। इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरेंद्र पाल सिंह ने यह जानकारी दी है।
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