डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने आगामी त्योहार व पर्व को देखते हुए जिले में तीन मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है। एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि नौ जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 27 जनवरी को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स, पांच फरवरी को बसंत पंचमी, 15 फरवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस, 16 फरवरी को संत रविदास जयंती, एक मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोविड 19 एवं अन्य संवेदनशील कारणों को लेकर स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि इन त्योहारों के समय कुछ असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। उन्होंने बताया कि यदि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा188 आईपीसी एवं अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू होगा।