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भाजपा का झंडा उतरवाने के मामले में एएमयू जाएगा उच्चतम न्यायालय

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एएमयू - फोटो : Amar Ujala
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बरौली से भाजपा विधायक ठा. दलवीर सिंह के पौत्र की स्कार्पियो में लगा भाजपा का झंडा उतरवाने के मामले में हाईकोर्ट की निचली अदालत में ट्रायल को रद नहीं करने के फैसले को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा। यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क विभाग के एमआईसी प्रो. शाफे किदवई ने बताया कि 22 अक्तूबर 2019 को यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर टीम के सदस्य प्रो. बीबी सिंह ने यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार यूनिवर्सिटी परिसर में वाहन में लगा राजनीतिक दल का झंडा उतवाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया था।
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यूनिवर्सिटी का यह नियम है कि परिसर में कोई भी राजनीतिक झंडा लगी हुई गाड़ी प्रवेश नहीं करेगी। वह सरकारी ड्यूटी पर सरकारी कार्य को अंजाम दे रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल रद नहीं करने का फैसला दिया है, जिसको यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने अधिवक्ताओं की टीम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।
क्या था मामला
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टोरियल टीम ने 22 अक्तूबर 2019 को बाब-ए-सैयद पर बरौली से भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री दलवीर सिंह के पौत्र के वाहन से जबरन भाजपा का झंडा उतरवा लिया था। विधायक दलवीर सिंह के पौत्र विजय सिंह उर्फ पप्पू स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे। दोपहर करीब 3:30 बजे विजय सिंह को लेने के लिए भाजपा विधायक का ड्राइवर स्कॉर्पियो से यूनिवर्सिटी परिसर में आया था। जब यूनिवर्सिटी के बाब-ए-सैयद के पास पहुंचा तो प्रॉक्टोरियल टीम ने वाहन में लगा भाजपा का झंडा उतरवा दिया। ड्राइवर का कहना था कि भाजपा का झंडा जबरन हटवाया गया है।
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