पीपीएस बिल्डर्स पर अर्थदंड
सीएम ग्रिड चरण 2 के तहत रघुवीर पुरी के मेन रोड पर सड़क के समेकित विकास कार्य में गुणवत्ता संबंधी कमियां पाई गईं। 5 अक्तूबर 2026 को किए गए निरीक्षण में इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं था। इस पर मैसर्स पीपीएस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। फर्म को इंटरलॉकिंग कार्य की गुणवत्ता में संतोषजनक सुधार होने तक भुगतान रोकने की चेतावनी भी दी गई है।
अन्य फर्मों को निर्देश
नगर आयुक्त ने चरण 1 व चरण 2 के लिए अन्य फर्मों को भी चेतावनी देते हुए गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए हैं। मैसर्स एबी इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन न करने पर अनुबंध समाप्ति और ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी जारी की गई। मैसर्स इको ग्रीन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड को आरसीसी ड्रेन, बिटुमिनस प्लांट, इलेक्ट्रिकल शिफ्टिंग और अंडरग्राउंडिंग कार्यों में धीमी प्रगति पर सुधार के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने सभी निर्माण एजेंसियों को तकनीकी मानकों के अनुसार कार्य पूरा करने को कहा है। लापरवाही, घटिया सामग्री या निर्देशों की अवहेलना पर अर्थदंड, भुगतान रोकने या ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी।