बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन द्वारा उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को आतंकवादियों का अड्डा बताए जाने से भड़के बजरंग दल के कार्यकर्ता अन्य संगठनों के सदस्यों के साथ थाना क्वार्सी में मंगलवार को गिरफ्तारी देने पहुंच गए। थाना परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस अधिकारियों से सद्दाम हुसैन के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद वहां से वापस लौटे।
सद्दाम के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ता मंगलवार को गौरव शर्मा के नेतृत्व में क्वार्सी थाने में गिरफ्तारी देेने पहुंच गए। बजरंग दल के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, हिंदू छात्र वाहिनी, प्रचीन गुरुद्वारा देहलीगेट, कुछ मंदिरों के पुरोहित, युवा क्रांति दल, आहुति, राष्ट्रवादी विचार मंच एवं स्वतंत्र भारत युवा संघ के कार्यकर्ता भी गिरफ्तारी देने पहुंच गए। गौरव शर्मा ने बताया कि सीओ अनिल समानिया ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उसके बाद लोग वापस चले गए । इस अवसर पर विहिप की योगेश बहन, केदार सिंह, शेखर शर्मा, अशोक चौधरी, आचार्य कमलेश, भरत गोस्वामी आदि मौजूद थे।
नगर निगम के बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन ने फेसबुक पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को आतंकवादियों का अड्डा बताया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना पोस्ट हटा दिया था। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा, हिंदू जागरण मंच, हिंदू छात्र वाहिनी सहित कई संगठन के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था। मामले में थाना क्वार्सी, थाना देहलीगेट, थाना सासनीगेट, थाना गांधीपार्क, थाना हरदुआगंज आदि में तहरीर भी दी। बजरंग दल ने सोमवार तक सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई न होने की स्थिति में मंगलवार को थाने में हनुमान चालीसा पाठ एवं गिरफ्तारी देने की चेतावनी दी थी।
बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नहीं रखा शारीरिक दूरी का ख्याल
बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाना क्वार्सी पहुंचे बजरंग दल एवं अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शारीरिक दूरी का ख्याल नहीं रखा। हनुमान चालीसा पाठ करते समय भी कार्यकर्ता एक दूसरे के पास बैठे थे। कुछ लोग शारीरिक दूरी एवं मास्क लगाए रखने का अपील भी कर रहे थे। लेकिन भीड़ के कारण शारीरिक दूरी के नियम का किसी ने ख्याल नहीं रखा।
बजरंग दल और विहिप के 16 नामजद सहित सौ अज्ञात पर मुकदमा
बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के आरोप में पुलिस ने बजरंग दल और अन्य संगठन के 16 नामजद सहित सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह मुकदमा धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम के तहत दर्ज किया है। इनमें बजरंग दल के महानगर संयोजक गौरव शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष शेखर शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष योगेश वार्ष्णेय, युवा क्रांति मंच के जिला प्रभारी सोनू सविता, युवा क्रांति मंच के जिलाध्यक्ष अखिलेश ठाकुर, महानगर अध्यक्ष मोनू दीवान, विश्व हिंदू परिषद के विभाग संयोजक धर्मा, प्रकाश कसेरा, केदार सिंह, अमित भारद्वाज, आचार्य कमलेश, बजरंग दल के हर्षद हिंदू, आदित्य पंडित, कैप्टन विशाल, मयंक गुप्ता दगनीत सिंह शामिल हैं। इसके अलावा 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ तृतीय अनिल समानिया ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि की है।