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अलीगढ़ : लिंक लॉक संग आगरा की फर्म ने की ठगी, मुकदमा

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महानगर की प्रख्यात लिंक लॉक फर्म संग 3.74 लाख रुपये की ठगी हुई है। इस ठगी का आरोप आगरा की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक व चालक पर है। दोनों के खिलाफ लिंक लॉक के प्रबंधक की ओर से
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मुकदमा दर्ज कराया गया है।
बन्नादेवी में लिंक लॉक के मैनेजर गोविंद उपाध्याय की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि आगरा इस्पात उद्योग आगरा द्वारा उनकी फर्म लिंक लॉक को पिछले 30 साल से लोहे की कोइल सप्लाई की जा रही है। यह माल संगम ट्रांसपोर्ट कंपनी जीवनी मंडी आगरा की गाड़ियों के जरिये आता है।
25 फरवरी को भी आगरा से माल आया। उसके साथ एक बिल भी था। बिल में बैंक की नई खाता संख्या लिखी हुई थी। लिंक लॉक ने ट्रांसपोर्ट पर भरोसा करते हुए उस नए खाते में 374958 रुपये तीन मार्च को ट्रांसफर कर दिए। इसके 15 दिन बाद आगरा इस्पात उद्योग की ओर से फिर से बिल भेज दिया गया।
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इस पर आगरा की फर्म से रुपये ट्रांसफर किए जाने की बात कही तो कहा कि उन्हें कोई रकम नहीं मिली। कंपनी की ओर से खाता भी नहीं बदला गया है। पुराने खाते की जानकारी दी। इस पर जांच में पता चला कि 374958 रुपये ट्रांसपोर्ट कंपनी के चालक सुग्रीव के खाते में ट्रांसफर हुए हैं।
इस पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हरेंद्र और चालक सुग्रीव के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इंस्पेक्टर बन्नादेवी के अनुसार मामले में आगे की जांच की जा रही है।
आगरा के ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज
महानगर के कोतवाली क्षेत्र की युवती ने आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र के रहने वाले ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा कोतवाली तुर्कमान गेट की गुलफ्शा पुत्री नवाब खां की ओर से पति रिजवान, सास मुवीना, ससुर नसीव, जेठ शहंशाह और मोहसीन निवासी ज्ञान सरोवर, शाहदरा, एत्माद्दौल, आगरा के खिलाफ कराया है, जिसमें आरोप है कि दहेज में एक कार व दो लाख की मांग को लेकर उसे निकाल दिया गया। सीओ प्रथम के अनुसार मामले में जांच की जा रही है। ब्यूरो
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